बिजली कार्मिक की मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलेगी सवा लाख रुपये अनुग्रह राशि

भोपाल
एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने कंपनी की सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि का पुनरीक्षण करते हुए अधिकतम 1,25,000 रूपए करने का आदेश आज जारी कर दिया गया है।

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने  किसी कंपनी कार्मिक की कंपनी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000  अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें :  जीआईएस 2025 में पर्यटन, उद्योग और पारंपरिक व्यंजनों का मिलेगा खास अनुभव

आदेश 1 अप्रैल 2025 अथवा इसके बाद के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।

 

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment