Ramanujganj : जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, जेल में सुनी गई कैदियों की समस्याएं

 

उर्वशी मिश्रा, न्यूज राइटर, रामानुजगंज, 10 मई, 2023

रामानुजगंज जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। बंदियों को कानून के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसमें बंदियों की समस्याएं सुनी गई उनका समाधान भी किया गया।

शिविर में द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश मधूसुदन चंद्राकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिर्की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी, लोक अभियोजक अविनाश गुप्ता, लिगल एंड डिफेंस काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सिंह, आरके पटेल सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें :  CG Job Breaking : पर्यवेक्षकों के 440 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

बलरामपुर जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने जेल में बंदियों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। न्यायाधीश ने विचाराधीन कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जाने अंजाने में जो गलती हुई उसके कारण आप जेल में बंद हैं जब यहां से बाहर जाएं तो बदले की भावना न रखें। जेल से रिहा होकर अपने जीवन में सुधार लाएं।

ये भी पढ़ें :  सीएम भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज के 700 बिस्तर क्षमता वाले नए चिकित्सालय भवन का किया भूमिपूजन, हीरक जंयती समारोह का किया शुभारंभ

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिर्की ने जेल में बंदियों को सायबर क्राइम और जुआ एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मजिस्ट्रेट ने बंदियों से कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें :  भारत मंडपम में दूर से खड़े खड़े कार्यक्रम देख रहे थे एक बुजुर्ग, मुख्यमंत्री ने पास बुलाया और अपने साथ बैठने का किया आग्रह

साथ ही टोनही प्रताड़ना अधिनियम के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं। विडंबना यह है कि रूढ़िवादी कुप्रथाओं और रिवाजों से बंधे हुए हैं वर्तमान आधुनिक समय में इस तरह की धारणा सिर्फ अंधविश्वास है। टोनही कहकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोगों पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है।

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment