दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्त वार: सरकार ने बदले GRAP के नियम

नई दिल्ली 
दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलाव किए हैं। CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को एक स्टेज पहले कर दिया है। यानी, जो पाबंदियां पहले सबसे खराब हवा होने पर लगती थीं, अब वे उससे थोड़ी बेहतर हवा होते ही लागू हो जाएंगी। इस आदेश के मुताबित ग्रैप IV के तहत 'गंभीर' एक्यूआई के लिए लागू किए जाने वाले उपाय ग्रैप 3 के तहत लागू किए जाएंगे। 
सीएक्यूएम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक GRAP IV के तहत उपाय अब GRAP III के तहत लागू होंगे, इसलिए एनसीआर राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि क्या सरकारी, नगर निगम और प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम (Work From Home) करने को कहा जा सकता है।

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वहीं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के ऑफिसों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है। इस बीच, GRAP की समय-सारिणी में बदलाव का निर्देश देते हुए, वर्तमान में GRAP चरण II के तहत उपाय GRAP चरण I के अंतर्गत किए जाएंगे। अब GRAP I के तहत, बिजली की सप्लाई बिना रुकावट के सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग जनरेटर न चलाएं। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सिग्नल पर ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट (बस/मेट्रो) बढ़ाए जाएंगे।

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इसी तरह GRAP III के उपाय GRAP II के तहत लागू किए जाएंगे। नए GRAP II में, दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्य सरकारें दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में सरकारी ऑफिसों और नगर निकायों के समय में बदलाव करेंगी। राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सराकरी कार्यालयों और नगर निकायों के समय में बदलाव करने का निर्णय ले सकती हैं।

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