उर्वशी मिश्रा, न्यूज़ राइटर, रायपुर
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आदतन एवं असामाजिक आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गंभीर एवं लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।

पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा संबंधित पुलिस उपायुक्तों के प्रतिवेदन, आरोपियों के आपराधिक इतिहास, प्रकरणों में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के उपरांत दोनों आरोपियों को रायपुर सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर पिता रामसेवा मधुकर, उम्र 26 वर्ष निवासी इन्दिरा नगर, शुक्रवारी बाजार, बीरगांव, थाना उरला, जिला रायपुर पहला आरोपी है।
आरोपी वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसके विरूद्ध थाना उरला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अश्लील गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने एवं जुआ खेलने जैसे गंभीर अपराधों के कुल 09 प्रकरण दर्ज हैं।
आरोपी के आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित होने तथा लोक शांति एवं जनसुरक्षा प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए उसके विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।
आदेशानुसार आरोपी विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर को जिला रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। इस अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे पिता राजीव दुबे, उम्र 25 वर्ष निवासी मोतीलाल नगर, सरस्वती नगर, थाना डी.डी. नगर, जिला रायपुर का निवासी है।
आरोपी वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। इसके विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में हत्या के प्रयास, मारपीट, अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आपराधिक अभित्रास, अवैध हथियार रखने तथा अवैध गांजा बिक्री जैसे गंभीर अपराधों के कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं।
आरोपी द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके आचरण में सुधार नहीं होने एवं उसके कृत्यों से आमजन में भय का वातावरण निर्मित होने के कारण जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
आदेशानुसार आरोपी ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे को जिला रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 04 माह के लिए निष्कासित किया गया है। इस अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
