ग्वालियर. पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाली स्टोन क्रशर इकाइयों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र की 34 स्टोन क्रशर इकाइयों पर कुल पांच करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने भू-राजस्व की तरह कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी संबंधित इकाइयों के विरुद्ध वसूली के प्रकरण दर्ज कर 15 दिन के मांग-पत्र जारी किए हैं। यानी इकाइयों को…
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