भोपाल वन्यजीव पैंगोलिन के शल्क (स्केल्स) के अवैध परिवहन एवं तस्करी के मामले में संलिप्त दो आरोपियों कृपाल सिंह पिता दशरथ सिंह और मुकेश कुमार विश्वकर्मा पिता श्याम सुंदर विश्वकर्मा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर द्वारा खारिज कर दी गई हैं। आरोपी डोगरगवां, जिला उमरिया के निवासी हैं। मामले की सुनवाई करते हुए षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए माना कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51A के अंतर्गत आवेदकों के निर्दोष होने पर विश्वास करने का आधार नहीं…
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