आज से बदल गया बैंक चेक क्लियरेंस का नियम: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पहले होगा लागू, काम होगा फटाफट

नई दिल्ली

बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में 4 अक्तूबर 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 अक्टूबर से फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम (Fast Cheque Clearance System) लागू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था से चेक जमा कराने पर पैसे उसी दिन खातों में जमा हो सकेंगे, जिससे पहले की तरह 1–2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

 RBI का बड़ा फैसला
फिलहाल चेक क्लियरेंस में कुछ दिन का वक्त लग जाता है. जिसे बदलकर अब RBI नई व्यवस्था के तहत Continuous Cheque Clearing मोड पर ले आएगा. इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो भी चेक जमा होंगे, उनकी इमेज और डेटा तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी. उसे शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा. अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है, तो चेक को ऑटोमैटिक क्लियर मान लिया जाएगा. 

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नए नियम को 2 चरणों में लागू करने का प्लान:

चरण- 1: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक बैंक को शाम 7 बजे तक पुष्टि का समय रहेगा. 

चरण- 2: 3 जनवरी 2026 से बैंक को चेक कंफर्म करने के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा. अगर सुबह 10 बजे चेक भेजा गया है, तो दोपहर 2 बजे तक इसे क्लियर करना पड़ेगा. जिससे क्लियरेंस और भी तेज हो जाएगी.

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यह नई व्यवस्था शुरुआत में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी, फिर देशभर में इस नियम को लागू किया जाएगा. इससे बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार होगा और चेक भुगतान अनुभव कहीं अधिक सहज बन जाएगा.  

ग्राहकों से ये अपील
RBI ने बड़े अमाउंट के चेक के लिए Positive Pay System को अनिवार्य किया है. इसमें ग्राहक बैंक को चेक के महत्वपूर्ण विवरण पहले से बताते हैं, इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और गलत चेक ऑटोमैटिक रूप क्लियर नहीं होंगे.

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इस परिवर्तन से ग्राहक और व्यवसाय दोनों को फायदा होगा. ग्राहकों को तेज भुगतान मिलेगा और लेन-देन की अनिश्चितता कम होगी. वहीं व्यवसायों का कैश फ्लो बेहतर मैनेज होगा. बैंकिंग प्रणाली की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. 

  यही नहीं, RBI ने ग्राहकों को यह सलाह दी है कि वे चेक भरते समय सावधानी बरतें, विवरण सही लिखें और खाते में पर्याप्त राशि रखें. इससे चेक की अस्वीकृति या देरी की समस्या कम होगी. 

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